Friday 18th of September 2026

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: फसल बीमा जागरूकता रथ को अपर कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

Vivek Sahu

Thu, Dec 7, 2023
सक्ती (न्यूज उड़ान )  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा अवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार रथ का शुभारम्भ किया गया है। जिला सक्ती अंतर्गत फसल बीमा जागरूकता रथ को कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के सामने अपर कलेक्टर श्री बीरेंद्र कुमार लकड़ा द्वारा हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री के. एस. पैकरा, अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा श्री बी. एल कंवर, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख शाखा श्री आशीष पटेल, राजस्व निरीक्षक श्री मनीष सिंह राज, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी डॉ. प्रहलाद साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री सुमित प्रेमी, जिला बीमा प्रतिनिधि श्री मनजेश यादव एवं अन्य ब्लाक बीमा प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह फसल बीमा जागरूकता रथ जिले में अधिसूचित ग्रामों में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी उपलब्ध करायेगा। जिले में रबी मौसम में गेहूं सिंचित फसल को अधिसूचित किया गया है। इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत गेहूं सिंचित फसल के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भूधारक कृषक, बटाईदार व वनपट्टाधारी कृषक ले सकते है। इस वर्ष जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। उप संचालक कृषि श्री शशांक शिंदे के द्वारा बताया गया कि 6 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2023 तक मैदानी अमलों द्वारा फसल बीमा सप्ताह का आयोजन कर किसानों को अधिक से अधिक योजना का लाभ लेने के लिय प्रचार किया जा रहा है तथा अधिसूचित ग्रामों में सभी गेहूं उत्पादक कृषकों को फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अपील की गई है। फसल बीमा आपदा की स्थिति में फसल सुरक्षा का बेहतर विकल्प होता है। बीमांकित राशि गेहूं सिंचित के लिये 10400 रू. रूपये प्रति एकड़ है तथा कृषकों के लिये प्रीमियम राशि 1.5 प्रतिशत् है। फसल बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर/संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज -बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर / संबंधित बैंक में जा कर फसल बीमा करा सकते हैं।

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