Saturday 26th of September 2026

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World Tourism Day 2026 Celebrated at BGSBU

Woman Arrested with 1,700 Banned Drug Tablets in Rajouri, ₹17,570 Cash Recovered.

अग्र महाकुंभ 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की ऐतिहासिक घोषणा।

अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय को भाजपा का नमन, गोपाल मोदी ने अर्पित किए श्रद्धासुमन।

: नंबर बदलकर फर्जी तरीके से टेलर का परिवहन करते पुलिस ने पकड़ा

Vivek Sahu

Wed, Jan 24, 2024
कोरबा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी धीरेन्द्र सिंह परिहार दिनांक 23.01.2024 को थाना उपस्थित आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि वह माँ पार्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोयला ट्रांसर्पोटिंग का संचालन कार्य करता है। कंपनी की सम्पूर्ण गाड़ियों की देखरेख मेरे द्वारा की जाती है। मैं आज दिनांक 23.01.2024 को अपने निजी कार्य से बालकोनगर गया था कि वहां से वापस आते समय मेरी नजर एक ट्रेलर खुला बाडी वाले पर पड़ी जिसमें हमारे कंपनी के ओमेन्द्र सिंह तोमर की स्वामित्व की ट्रेलर कमांक सीजी 12 ए.आर. 9517 डॉला बॉडी का जिसमें हम लोग कोयला परिवहन का काम करते हैं जो वर्तमान में सिंघाली प्रोजेक्ट एसईसीएल कोरबा से कोयला परिवहन कर रही है उक्त ट्रेलर खराब होने से मरम्मत कार्य हेतु हमारे कंपनी के यार्ड कुसमुण्डा में खड़ी है, का नंबर लिखा हुआ था जो खड़ी थी। उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री जितेंद्र शुक्ला के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री भूषण एक्का एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री (साइबर सेल कोरबा प्रभारी) श्री रॉबिंसन गुड़िया के पर्यवेक्षण में तत्काल त्वरित कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल कोरबा की टीम एवं थाना बालको को आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में साइबर सेल कोरबा की टीम एवं थाना बालको की टीम के द्वारा सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर जाकर उक्त ट्रेलर में लगे नंबर प्लेट को देखा गया तो पाया कि उक्त ट्रेलर का नम्बर सीजी 11 ए.एम. 7290 लिखा था जिसके उपर ट्रेलर कमांक कमांक सीजी 12 ए.आर. 9517 डॉला बॉडी का नंबर प्लेट लगा दिया गया था। उसे चेक करने पर उसमें लोहा लोड था। पुलिस टीम के द्वारा पता तलाश करने पर इसी बीच पता चला कि उक्त वाहन रंजीत यादव एवं आसिफ के द्वारा चलवाई जा रही है। दोनों से इस संबंध में पूछताछ किया गया। आरोपीगणों के मेमोरेण्डम कथन तथा कथन के आधार पर जप्त दस्तावेज/सम्पत्ति से आरोपी के विरुध्द धारा 420,34 भादवि के अलावा धारा 467, 468, 469, 471, 120 (बी) भादवि का अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगणों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। *नाम आरोपी:-* 01. रंजीत कुमार यादव पिता शिवजी यादव उम्र 21 वर्ष साकिन बल्ली टोला हथवा थाना हुसैन गंज जिला सिवान (बिहार) हाल मुकाम मिश्रा खटाल के पास डुग्गुपारा थाना बालकोनगर जिला कोरबा (छ.ग.) 02. आसिफ खान पिता स्व० सलाउद्दीन खान उम्र 34 वर्ष निवासी रिस्दी चौक के पास (पेट्रोल पम्प के पीछे) थाना सिविल लाईन कोरबा (छ.ग.) *अपराध क्रमांक* 32/2024 धारा - 420,34 जोड़ने *धारा* 467, 468, 469, 471,120 (बी) भादवि

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