Monday 28th of September 2026

ब्रेकिंग

कोरबा के युवा समस्याओं का समाधान खोजें, अपने नवाचार से देश की प्रगति में योगदान दें - मंत्री लखनलाल देवांगन

सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली प्रतियोगिता और स्वास्थ्य शिविर आयोजित।

कोरबा की सड़कों को मिलेगी नई रफ्तार, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर SECL ने दी ₹50 करोड़ की स्वीकृति।

कोरबा की बेटी संजू देवी ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया देश-प्रदेश का गौरव - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय।

GDC Doongi, GDC Kotranka Conclude Two-Day International Conference on NEP 2020.

: यात्री बसों में दिव्यांगजन सहित अधिसूचित वर्गों को दी गई छूट एवं जागरूकता हेतु परिवहन विभाग की कवायद व नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही।

Vivek Sahu

Wed, Nov 6, 2024
कोरबा (न्यूज उड़ान )राज्य शासन द्वारा आम जनो को बेहतर सेवा एवं परिवहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न मार्गों में साधारण बसों से लेकर वातानुकुलित शयन श्रेणी के निजी यात्री वाहने संचालित है।   जो आम जनता व यात्रियों को उनके निर्धारित गंतव्य तक प्रतिदिन पहुंचाने का काम कराती है। राज्य शासन द्वारा इन्हीं संचालित निजी यात्री वाहनों में सफर करने वाले ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिहीन है. बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति, ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। एच.आई. व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्ति को यात्री किराये में 100% प्रतिशत छूट दी गई है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराये में 70% प्रतिशत की रियायत छूट दिये जाने हेतु अधिसूचित गया है। त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह संभव है कि आम जनता द्वारा अपने गंतव्य में जाने हेतु अधिक आवाजाही होगी।   जिसके फलस्वरूप यात्रियों से बस संचालकों द्वारा अवैध किराया वसूल किया जा सकता है। इस तथ्य की दृष्टि से राज्य के परिवहन अधिकारियों को अधिक किराया वसूली की शिकायती पर तत्काल संज्ञान लेने एवं ऐसे यात्री वाहनों के विरुद्ध नियमनुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।   परिवहन अधिकारियों को आम जनता अपने गंतव्य के लिए निर्धारित किराये दर की जानकारी हो । यात्री बसों में किराया सूची चस्पा हो यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है। विभागीय प्रवर्तन अमले द्वारा निर्देशों के अनुपालन के तहत यात्री वाहनों की जांच करते हुए निर्धारित किराये की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाये गये वाहन एवं बिना किराया दर सूची चस्पा किये संचालित होते पाए गए।   349 यात्री वाहनों में चालानी कार्यवाही कर कुल 4,47.1800/- रू. समन शुल्क वसूल किया गया। विभाग द्वारा आम जनता से की अपील की गई है कि शासन द्वारा जिन बसों को यात्री किराये में रियात छूट दी गई है । यदि यात्रा के दौरान वाहन संचालन द्वारा किराये में छूट नहीं दी जाती है या किसी प्रकार का अभद्र दुर्व्यवहार वा अवैध किराया दर वसूल किया जाता है तो इसकी शिकायत यदि कोई साक्ष्य के साथ जिले के परिवहन अधिकारी से किया जाए। विभाग द्वारा परिवहन अधिकारी एवं प्रवर्तन अमले को ऐसी शिकायतों को त्वरित गंभीरता से लेने व इस दिशा में निरंतर चेकिंग कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन