कोरबा : पूजनीय लोक संत भक्त माता कर्मा की जयंती शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा विधिवत रूप से किया गया
Sun, Mar 15, 2026
कोरबा( न्यूज उड़ान ) छत्तीसगढ़ की पूजनीय लोक संत भक्त माता कर्मा की जयंती के पावन अवसर पर कोरबा के घंटाघर में साहू समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने ध्वजा लेकर शोभा यात्रा में सहभागिता की तथा प्रतिभागियों के साथ कुछ दूरी तक पैदल चलकर आयोजन की शोभा बढ़ाई।
कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोग उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे और भक्त माता कर्मा के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
इस मौके पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबावासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भक्त माता कर्मा समाज में सामाजिक समरसता, प्रेम और सौहार्द्र की प्रतीक हैं।
उनका जीवन हमें आपसी भाईचारे, सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
उन्होंने कहा कि आज के समय में समाज को उनके बताए आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे समाज में एकता और सद्भाव को और मजबूती मिले।
श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि माता कर्मा केवल साहु समाज की ही नहीं, वरन संपूर्ण मानवता के लिए भक्ति, त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति है ।
माता कर्मा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से ईश्वर को भी वश में किया जा सकता है ।
उनकी भक्ति की शक्ति ही थी कि स्वयं भगवान जगन्नाथ को उनके हाथों की खिचड़ी खानी पड़ी ।
उन्होंने सभी से आह्वान किया कि भक्त माता कर्मा के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में सद्भाव, सहयोग और सेवा की भावना को आगे बढ़ाएं।
कार्यक्रम के दौरान समाज के अध्यक्ष बालाराम साहू, गिरधारी साहू, कांग्रेस कोरबा जिला शहर अध्यक्ष मुकेश कुमार राठौर, निगम के नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू, साहू समाज के तहसील अध्यक्ष पालूराम साहू सहित समाज के अनेक पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, तथा बड़ी संख्या में महिला-पुरुष और युवा उपस्थित रहे।
माता कर्मा जयंती को विशेष यादगार बनाने के लिए समाज के उत्साही युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है जिसमें स्वेच्छा से बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर रक्तदान कर रहे हैं।
श्री अग्रवाल ने इस आयोजन के लिए भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त किया और कहा कि जरूरतमंदों को जीवनदान देने के लिए यह शिविर स्वतः समाज सेवा का अनुपम उदाहरण है।
कोरबा : चेक बाउंस प्रकरण में अभियुक्त को 6 माह की सजा, 2.58 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश।
Sun, Mar 15, 2026
कोरबा (न्यूज उड़ान ) न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सोनी तिवारी के न्यायालय द्वारा चेक अनादरण (धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम) के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया है।
प्रकरण क्रमांक 2116/2022 (इंडियन बैंक विरुद्ध सुखमति साहू) में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त द्वारा बैंक से प्राप्त एमएसएमई टर्म लोन की देनदारी के निर्वहन हेतु 2,00,000 रुपये का चेक जारी किया गया था।
जो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित (बाउंस) हो गया।
इसके पश्चात विधिक नोटिस भेजे जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया।
प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तर्कों पर विचार करने के पश्चात माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सोनी तिवारी ने अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया।
साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त को आदेश दिया कि वह परिवादी को 2,58,000 रुपये प्रतिकर राशि एक माह के भीतर अदा करे।
निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का जमानत मुचलका निरस्त (रद्द) करते हुए उसे अभिरक्षा में लेने का आदेश भी पारित किया गया।
उक्त प्रकरण में परिवादी की ओर से प्रभावी पैरवी अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई।
इस संबंध में अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने कहा कि न्यायालय का यह निर्णय चेक अनादरण जैसे आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
ऐसे निर्णयों से बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है तथा देनदारियों का समय पर निर्वहन करने का संदेश भी मिलता है।