Saturday 24th of October 2026

ब्रेकिंग

मासूम की हत्यारे को सजा दिलाने टीम बनाकर करेंगे मदद - नूतन सिंह ठाकुर

नाबालिग बालिका के अपहरण एवं हत्या के गंभीर प्रकरण का कोरबा पुलिस ने किया खुलासा।

शराब रेड कार्रवाई के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालना पड़ा भारी, तीन महिला और एक युवक सहित चार आरोपी गिरफ्तार

रजगामार में 7 वर्षीय बालिका की हत्या पर सांसद ने जताया गहरा दुख, एसपी से की चर्चा; फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग।

कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने कोरबा रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, बुजुर्गों

: सोशल साईट्स के ग्रुप एडमिन रखें ध्यान..विवादित चीजें पोस्ट करने वालों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई

Vivek Sahu

Tue, Jul 25, 2023
छत्तीसगढ़ कोरबा।" न्यूज़ उड़ान समस्त सोशल साईट्स के ग्रुप एडमिन ध्यान रखें कि आपके ग्रुप का कोई भी सदस्य आपके ग्रुप में गलत खबर, विवादित पोस्ट, विवादित बातें, साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने, दो पक्षों में विवाद बढ़ाने, दो गुटों में विवाद बढ़ाने या किसी जातियों के मध्य वैमनस्यता फैलाने संबंधी कोई भी मैसेज, पोस्ट चित्रण या विडियों फैलाता अथवा प्रसारित करता है तो उस व्यक्ति को ग्रुप के सदस्य को ग्रुप एडमिन उक्त बातों को प्रसारित करने के लिये मना करें, न माने तो उस व्यक्ति को तत्काल ग्रुप से हटा दें। साथ ही ऐसे पोस्ट करने वाले व्यक्तियों की जानकारी कोरबा पुलिस के कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर 9479193399 में अनिवार्य रूप से सूचित करें। यदि ग्रुप एडमिन द्वारा उक्त जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है तो ग्रुप एडमिन की भी उस पोस्ट के संबंध में जिम्मेदारी तय की जायेगी । उन पर भी विवादित पोस्ट को प्रसारित करने के संबंध में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि सोशल मिडिया के माध्यम से भ्रामक व असत्य खबरें पोस्ट / शेयर / फारवर्ड / कमेंट करता है, जिससे लोकशांति पर प्रतिकूल प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भी भारतीय दण्ड संहिता एवं सूचना प्राद्यौगिकी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसलिये सभी से अपील है कि ऐसे असत्य व भ्रामक खबरों को पोस्ट / शेयर / फारवर्ड / कमेंट करने से बचें। *कोरबा पुलिस की ओर से जनहित में जारी*

Tags :

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन