Wednesday 23rd of September 2026

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की भक्ति और नुआखाई की संस्कृति में दिखी सामाजिक एकता।

एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में डायरेक्टेड, विधायक प्रेमचंद पटेल व भूविस्थापितों के बीच सार्थक चर्चा हुई।

ऑपरेशन आघात : नशे के खिलाफ रायगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, करीब एक किलो गांजा और 58.32 लीटर अवैध शराब जब्त

कोरबा ब्रेकिंग: सिंघाली के जंगल में जुए के फड़ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 जुआरी गिरफ्तार, 11.56 लाख की संपत्ति जब्त।

गणेश विसर्जन में पुलिस की सख्ती: नियम तोड़ने वाले डीजे एवं पिकअप वाहन जप्त।

: जिले में धारा 144 लागू

Vivek Sahu

Mon, Oct 9, 2023
कोरबा  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र शस्त्र धारण कर सकेगा।

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