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: महतारी वंदन योजना : कलेक्टर ने सभी सीईओ, सीएमओ, सीडीपीओ, पर्यवेक्षक सहित संबंधित अधिकारियो की ली बैठक

Vivek Sahu

Sat, Feb 3, 2024
सक्ती, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना के संबंध में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सभी सीईओ, सीएमओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर सहित संबंधित अधिकारियो की बैठक ली गई। कलेक्टर ने बैठक में बताया की महातारी वंदन योजना 01 मार्च 2024 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी। उन्होंने महातारी वंदन योजना को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दिए है। बैठक में कलेक्टर ने बताया की आवेदन करने की तिथि 05 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आमजन अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव से सम्पर्क कर सकते है। जिसके लिए कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिए है। महातारी वंदन योजना के तहत पात्रता अंतर्गत शर्तो में विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो, इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत अपात्रता के लिए निम्न शर्ते होंगी। अपात्रता अंतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाये में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो और जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एव उपाध्यक्ष हो। योजना के तहत ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे- आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजो में स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र), स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी/वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची/ स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस (कोई एक), पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, स्व-घोषण पत्र/शपथ-पत्र आवश्यक होंगे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीरेन्द्र कुमार लकड़ा, जिला पंचायत सीईओ ( नोडल अधिकारी) श्री बी.पी भारद्वाज, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सूर्यकांत गुप्ता एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगर पालिका/नगर पंचायत अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग उपस्थित थें।

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