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: कर्जा लेनदेन में प्रताड़ित करने वालों पर पुलिस के द्वारा किया जाएगा कार्यवाही

Vivek Sahu

Thu, Feb 29, 2024
मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी आनंद कुमार श्रीवास ने थाना कोतवाली में एक लिखित शिकायत पेश किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सिद्धार्थ तिवारी (भापुसे) से प्राप्त दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक वर्मा एवं नेहा वर्मा के पर्यवेक्षण तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री भूषण एक्का की मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा शिकायत के जांच में प्रार्थी गुप्ता गली में शारदा सेलून के नाम से दुकान का संचालन करता है उसके दुकान का नवीनीकरण हेतु दीपक बजाज नामक व्यक्ति से 10% मासिक ब्याज की दर से 70000 रुपए उधार लिया था जिसके एवज में दीपक बजाज के द्वारा 267400 रुपए ले चुका है तथा और रुपए की मांग कर रहा है नहीं देने पर गाली गलौज कर मकान को अपने नाम में कर लूंगा कहता है। प्रार्थी के आवेदन पर धारा 384,294 भादवी एवं कर्ज एक्ट की धारा 4 का होना पाए जाने से प्रकरण पंजीबद किया गया। थाना कोतवाली के द्वारा इसमें आगे की कार्यवाही की जा रही है। *पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा नागरिकों से यह अपील किया जाता है कि किसी भी प्रकार के अवैध कर्जा लेनदेन में यदि कोई परेशान करें तो इसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाना को करें।*

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