Friday 9th of October 2026

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टीबी-मुक्त भारत अभियान के तहत "जोश" टीम का शुभारंभ।

अवैध रूप से पटाखों का भंडारण एवं बिक्री करने वाले आरोपी पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही।

कोतवाली पुलिस की वारंटियों एवं बदमाशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। असामाजिक तत्वों एवं वारंटीयो के विरुद्ध लगातार कार

घर से इलेक्ट्रॉनिक व प्लंबिंग सामान चोरी करने वाले एवं चोरी के सामान को खरीदने वाले 06 आरोपी गिरफ्तार।

दूरस्थ अंचलों से पहुंचे नागरिकों ने रखी अपनी बात, कलेक्टर ने दिए। संवेदनशीलता से निराकरण के निर्देश।

बिलासपुर : पुलिस थाना कोटा की अवैध महुआ शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई।

पुलिस थाना कोटा की अवैध महुआ शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई।

133 लीटर कच्ची शराब व मोटरसाइकिल जब्त।

2 आरोपी सलाखों के पीछे

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बिलासपुर (दैनिक न्यूज उड़ान) बिलासपुर उ म नि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह एवं नूपुर उपाध्याय अनुभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में अवैध शराब निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान प्रहार के तहत थाना कोटा प्रभारी प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिलीप कुमार साहू के द्वारा पुलिस टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

​पहली कार्रवाई में कोटा पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर गनियारी के बांधा तालाब के पास घेराबंदी कर शातिर आरोपी विरेन्द्र वर्मा उम्र 34 वर्ष, निवासी गनियारी को गिरफ्तार किया।

आरोपी के कब्जे एवं झोपड़ी से 113 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब कीमत लगभग ₹22,600 बरामद की गई।

उल्लेखित आरोपी थाना कोटा का पुराना आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के पूर्व में भी चार गंभीर मामले दर्ज हैं।

​वहीं दूसरी कार्रवाई में, बिल्लीबंद से नवागांव की ओर मोटरसाइकिल पर शराब परिवहन की सूचना पर नाका चौक के पास घेराबंदी कर आरोपी बृजभूषण उर्फ मुकेश कुमार जगत उम्र 30 वर्ष, निवासी नवागांव को पकड़ा गया।

आरोपी के कब्जे से बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल CG 10 EF 3831 में परिवहन की जा रही 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत लगभग ₹4,000 जब्त की गई।

​दोनों मामलों में कुल 133 लीटर अवैध महुआ शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन जब्त कर ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं।

आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है।

इस संपूर्ण सफल कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश यादव, भुनेश्वर मरावी तथा आरक्षक सुनील पटेल, मोहन ध्रुव, महेंद्र रजवाड़े एवं धर्मेंद्र साहू की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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